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औली में हाई प्रोफाइल शादी मामले में सख्त हुआ हाई कोर्ट : हेलीकॉप्टर संचालन पर लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने औली में पर्यावरणीय क्षति के आंकलन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव/प्रतिनिधि को कल तलब किया है। इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी को विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सहित पूरा विवरण भी कल कोर्ट को देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलीकॉप्टर का संचालन औली से नहीं होगा, सरकारी हेलिपैड फाटा आदि में अनुमति लेकर उतर सकते हैं। हाइकोर्ट ने सफाई के लिए एक करोड़ रुपये जमा करा लिए हैं तथा शेष पर्यावरणीय क्षति की राशि का आंकलन कल होगा। यह भी बताया गया कि समारोह में पॉलीथिन या थर्मोकोल का कोई प्रयोग नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि सरकार यह भी बताए कि क्या औली और आला एक ही है? अगर एक ही हैं तो आला बुग्याल प्रतिबंधित क्षेत्र में अनुमति कैसे मिली?

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