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अब medical emergency के समय 1 घंटे में ही मिलेंगे आपको 1 लाख रुपए,जानिए किसे मिलेगी ये सुविधा और कैसे

उत्तरा न्यूज टीम
4 Min Read
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आजकल किसी कारण से hospital में admit होना पड़े तो लाख 2 लाख रुपये का खर्च आसानी से आ जाता है। अचानक आई medical emergency की सूरत में लोगों को पैसा देना मुश्किल लग सकता है लेकिन नौकरीपेशा लोगों के पास एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से वो जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपये तक की रकम का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। यहां हम आपको इसी सुविधा के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

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1 घंटे में ऐसे मिल सकती है 1 लाख रुपये की मदद
Emergency में पड़ने वाली जरूरत को देखते हुए अब आप अपने ( Employee Provident Fund)एंप्लाई प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपये तक की रकम agent base पर निकाल सकते हैं। बता दें कि government ने 1 June 2021 को इस बात का circular निकाला था कि अगर ईपीएफओ (एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) मेंबर अपने प्रॉविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी के लिए रकम निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं यानी PF से Partial Withdrawal कर सकते हैं।

PF खाते से medical emergency में पैसे निकालने की सुविधा है
किसी भी medical emergency के समय PF account से 1 लाख रुपये तक का medical advance निकलवा सकते हैं। PF से advance रकम निकालने के बाद इस रकम के bank खाते में आने का समय 3 से 7 दिन का होता था जिसे घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। सरकार ने june में नियमों को बदला था जिससे मेडिकल इमरजेंसी जिसमें covid hospitalization भी शामिल है के लिए 1 लाख रुपये तक का पैसा PF खाते से निकलवा सकते हैं।

कैसे निकालें ईपीएफ से पैसा- यहां जानें step by step process

www.epfindia.gov.in website के home page पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में online advance क्लेम पर click करें।
https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface ये link आपको खोलना होगा.
Online services पर जाएं और इसके बाद क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) को भरना होगा।
अपने bank account के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और वैरिफाई करें
Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
Drop down से PF Advance को चुनें (Form 31
)
अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
Get Aadhaar OTP पर click करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें
आपका क्लेम file होने और स्वीकार होने के एक घंटे के भीतर में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा।


जानिए क्या पहले कोई documents जमा करना होता है

इस सुविधा के तहत आपको आवेदन करते समय कोई भी बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको PF से medical advance के लिए apply करना है और 1 घंटे में पैसा आपके registered bank account में transfer कर दिया जाएगा‌। हालांकि medical emergency के समय PF से पैसा निकलवाने की सुविधा पहले भी थी लेकिन इसके लिए आपको बिल जमा करने होते थे जो अब नहीं कराने होते। पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद में process के तहत बिल और रसीदें जमा करानी होती हैं।

PF advance पाने से जुड़ी ये बातें ध्यान रखें
ये medical advance पीएफ खाताधारक या उसके परिवार के लोगों के लिए हो सकता है। पेशेंट को सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) या फिर CGHS पैनल पर listed hospital में भर्ती होना चाहिए। अगर private hospital में भर्ती हैं तो संबंधित अथॉरिटी इस मामले को देखेगी और इसके लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करके PF advance निकालने की अनुमति देगी।