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गांजा तस्करी के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध, 27 नवंबर को होगा सजा पर सुनवाई

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा:- गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध माना है| विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया है।मामले में सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 27 नवंबर की तिथि तय की गई है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार इस वर्ष पंद्रह अप्रैल को थाना भतरौजखान के उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने चेकिंग अभियान के दौरान वह मोहान पर उन्होंने कांस्टेबल चंद्र पाल, मोहन सिंह, तारा सिंह के साथ बैरियर पर सल्ट की ओर से आ रही सफेद रंग की बोलेरो वाहन संख्या यूके-04-सीए-1192 की चेकिंग की गई तो वाहन के पिछले केबिन में बैठे गोविंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी गढ़कोट तहसील सल्ट के पास दो कट्टों में भरा दस किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में इस मामले में आठ गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डा. शर्मा ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया।