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बड़ी खबर:- अल्मोड़ा में ड्राइविंग लाइसेंस के मेडिकल के लिए बेस और नागरिक चिकित्सालय रानीखेत ही मान्य

उत्तरा न्यूज डेस्क
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हर जिले में केवल दो अस्पताल से ही जारी होंगे मेडिकल सर्टिफिकेट

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अल्मोड़ा । सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आलोक जोशी ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में दो ही अस्पतालों से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य होंगे उन्होने बताया कि अल्मोड़ा में बेस अस्पताल व नागरिक चिकित्सालय रानीखेत ही मान्य होंगे


उन्होंने बतायी कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ जनपद के दो राजकीय चिकित्सालयों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र ही मान्य होगे। उन्होने बताया कि परिवहन वाहन से भिन्न वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी (लर्निग ) लाइसेन्स, ड्राइविग लाइसेन्स या ड्राईविंग लाइसेन्स में किसी अन्य मोटर ड्राईविंग लाइसेन्स के नवीनीकरण और ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने लिये प्रारूप-1 में शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र गोर्वधन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा व हरगोविन्द सिंह मेहरा, नागरिक चिकित्सालय रानीखेत चिकित्सालयों के ही मान्य किये जायेगें।


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इन चिकित्सालयों के अलावा अन्य चिकित्सालयों के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य नही होगें। उन्होने बताया कि निमय 5(1) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए जरूरी बातो को ध्यान दिया जाएगा। 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ बनाने तथा सड़क सुरक्षा के न्यूनीकरण के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु सभी लाइसेन्स धारको को निर्देशों का परिपालन करने की अपील की है।