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अगर करने जा रहे हैं ट्रेन से यात्रा तो ध्यान दें, इन सामानों को लेकर ना करें सफर, वरना जाना पड़ सकता है जेल

उत्तरा न्यूज टीम
4 Min Read

त्यौहार के महीने में हर कोई अपने घर जाने के लिए रेलवे से यात्रा करने वाला है और ऐसे में दिवाली और छट का त्योहार आने वाला है ज्यादातर लोग भारतीय रेलवे से सफर करने का प्लान बना रहे होंगे। ऐसे में कई बार गलती से ट्रेन में सफर के लिए कुछ ऐसा सामना न ले जाये, जिसके कारण आपको जुर्माना और जेल दोनों का सामना करना पड़े। इसके लिए आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी।

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घर लौटने को तैयार लाखों लोग


देश में दिवाली का बड़ा त्‍योहार आ रहा है। देश के कई शहरों में काम करने वाले लाखों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य अब घर लौटने जा रहे है। लंबे सफर के लिए ज्‍यादातर लोग भारतीय रेलवे (Indian Railway) का इस्तेमाल करते है।

प्रतिबंधित उत्‍पादों की लिस्‍ट जारी


आपको बता दे कि रेलवे ने दिवाली त्‍योहारों को लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाएगी। रेलवे ने साफ कहा है कि यात्री ट्रेन का सफर करने के दौरान कोई भी ज्‍वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसके लिए बाकायदा प्रतिबंधित उत्‍पादों की लिस्‍ट भी जारी की है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्‍लंघन करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

ये उत्‍पाद है बैन


By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM

— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
भारतीय रेलवे ने एक ट्वीट में कहा कि अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल या अन्‍य ज्‍वलनशील पदार्थ लेकर सफर करेंगे तो यह दण्‍डनीय अपराध माना जाएगा। रेलवे ने कहा कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्‍त कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में स्‍टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई है।

ये काम बिलकुल न करें रेलवे ने निर्देश दिया है कि कोई भी यात्री ट्रेन के डिब्‍बे या रेलवे परिसर में पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे सामान लेकर सफर न करें, साथ ही ट्रेन के डिब्‍बे या परिसर में सिगरेट न जलाएं। रेलवे परिसर में अक्‍सर कुछ यात्री स्‍टोव जलाकर खाना पकाते हैं‌। रेलवे ने साफ तोर पर कहा है कि रेलवे परिसर में गैस या स्‍टोव जलाना मना है। केरोसिन और पेट्रोल जैसे ज्‍वलनशील पदार्थों के साथ भी ट्रेन में सफर करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

नहीं तो जुर्माना और जेल होगी


रेलवे एक्‍ट 1989 (Railway Act) की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्‍टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्‍वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही यात्री को 3 साल की जेल हो सकती है। रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माने और जेल भेजने दोनों ही कार्रवाई एक साथ कर सकता है।