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Bageshwar- प्रवर अधिनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के मद्देनजर धारा 144 लागू

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बागेश्वर। 25 मार्च 2022- परगना मजिस्ट्रेट बागेश्वर हरगिरि ने बताया कराया हैं कि आगामी 03 अप्रैल को जनपद के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर, विक्टर मोहन जोशी रा0इ0का0 बागेश्वर, एस0एस0एस0एस0एल0 वर्मा रा0बा0इ0का0 बागेश्वर व कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर एवं महर्षि विद्या मंदिर बिलौना बागेश्वर तथा सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल बागेश्वर में आयोजित होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधिनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2021 के मद्देनजर केंद्रों में शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 लागू की जाती है।

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बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला षस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोई अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है लेकर नही चलेगा और न ही घ्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हो के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नही होगा।

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कहा कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलुस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का न ही प्रयोग करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होगे। यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ सहायता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।