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माओवादी घटनाओं के आरोपित देवेन्द्र और भगवती भोज दोषमुक्त,साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने दिया निर्णय

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। 2017 में हल्द्ववानी के चोरगलिया से गिरफ्तार कथित रूप से माओवादी घटनाओं से जुड़े होने के आरोपी देवेंद्र सिंह चम्याल और भगवती भोज को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को दिया।
पुलिस ने इसमे से एक आरोपी देवेन्द्र पर 50 हजार रूपये का ईनाम भी रखा था और उसे भगवती भोज के साथ 23 सितंबर 2017 में नैनीताल पुलिस ने चोरगलिया हल्द्वानी से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों पर पर विधानसभा चुनावों से पूर्व द्वाराहाट आदि क्षेत्रों में भड़काऊ और हिंसा के लिए उकसाने वाले पोस्टर चिपकाने सहित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने, आपराधिक षड़यंत्र रचने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र साह की अदालत में पेश किया।अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों को दोषमुक्त करार दिया।

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