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Uttarakhand- 11से 18 मई तक प्रदेश में सख्त कोविड कर्फ्यू(Covid curfew), प्रवासियों को अनिवार्य रूप से रहना होगा 7 दिन का आइसोलेशन में

Newsdesk Uttranews
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कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने की जुगत में जुटी सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू (Covid curfew)बढ़ा दिया।

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देहरादून, 09 मई 2021- कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने की जुगत में जुटी सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू (Covid curfew)बढ़ा दिया।

सरकार ने अब उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू (Covid curfew)जारी रखने के आदेश दे दिये गये हैं। अब यहां दुकानें दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी।

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शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कल यानि सिर्फ 1 बजे तक ही फल, दूध, सब्जी, मांस, मछली और आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी।
यही नहीं जबकि शराब और बार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन में 50 फीसदी अनुमति के साथ संचालन होगा लेकिन संचालन का कारण बताना पड़ेगा। उस निर्णय के अनुसार 13 मई को केवल 1 बजे तक राशन की दुकानें खुली रहेगी।

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वही शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कल से उत्तराखंड में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए कोविड-19 वेक्सिनेशन का अभियान शुरू हो जाएगा जिसमें 18 से 45 साल के सभी लोग कोविड-19 वेक्सिनेशन की डोज लगाएंगे। जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में जाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (tirath singh rawat) कल अल्मोड़ा में


उन्होंने बताया कि Covid curfew अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा।

इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।

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प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।

यहां डाउनलोड कर देखें नई एसओपी ( corona curfew guidelines

इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाएगा।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

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