पिथौरागढ़ सहयोगी, 29 अप्रैल 2021
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रदेश में कोरोना (Corona) संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच जिले में आने प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर सैंपलिंग की जा रही है और इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट की स्थापना की गयी है।
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लेकिन अब आरटी-पीसीआर सैंपलिंग करने से पूर्व फोटोयुक्त पहचान पत्र की जांच की जाएगी और पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यक्ति को जनपद में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने बताया कि आरटी-पीसीआर सैम्पलिंग किये जाने पर कुछ लोगों द्वारा अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज कराया जा रहा है।
ऐसे में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में अब उन्होंने निर्देश दिया है कि जनपद में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की आरटी-पीसीआर सैंपलिंग से पूर्व आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या सर्विस आईडी कार्ड आदि की जांच की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि पहचान पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर जनपद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, महामारी अधिनियम एक्ट 1897 आईपीसी और अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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