चरस तस्करी के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई नौ माह की सजा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

अल्मोड़ा : चरस तस्करी के आरोपी को अल्मोड़ा विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को नौ माह कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ अभियुक्त को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की अनुसार इसी वर्ष 13 जनवरी को एनटीडी चौकी के एसआई देवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। बल्ढौटी तिराहे से लगे आयकर भवन के पास शक के आधार पर त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह की तलाशी ली गई तो उसके पास से 170 ग्राम चरस बरामद किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी की और न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। मामले के परिशीलन में लिखित और मौखिक दस्तावेजों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया और उसे नौ माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।