डेस्क— देश में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया है। इस एक्ट के तहत अब बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। यह फैसला कोर्ट ने SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के आदेश कोर्ट दिए थे। इस फैसले को अब कोर्ट ने बदल दिया है। मीडिया स्रोतों से आ रही खबरों के मुताबिक अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने यह फैसला सुनाया।