बड़ी खबर: उत्तराखंड में अफवाह (rumor) फैलाने वालो पर लगेगा रासुका (NSA), पढ़े पूरी खबर

UTTRA NEWS DESK
2 Min Read
Screenshot-5

holy-ange-school

देहरादून, 15 अप्रैल 2020
सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म से लगातार बढ़ती अफवाहों (rumor) के बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. अब किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने वाले लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

ezgif-1-436a9efdef

डीजी लॉ एंड आर्डर (DG Law and Order) अशोक कुमार (ashok kumar) ने कहा है कि यदि प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से कोई अफवाह फैलाता है और उस अफवाह की वजह से लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.

उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपने फेसबुक पेज पर इस बड़े ऐलान की जानकारी दी गई है. अफवाह (rumor) फैलाने वाले लोगों पर सख्ती बरतने के लिए पुलिस सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों पर पैनी नजर बनाए हुए है.

बताते चले कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) यानी देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. ये सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को चलाने में बाधा बन रहा है, तो उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया जा सकता है. NSA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है.

Joinsub_watsapp