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Big news- स्कूल जा रही नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा, चार साल का कठोर कारावार व 10 हजार का जुर्माना

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा-: स्कूल जा रही नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीष डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने चार साल की कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुऩाई है, अभियुक्त को न्यायालय धारा 354 में भी चार साल की सजा व पांच हजार का अर्थदंड दिया है, न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि अभियुक्त ने जुर्माना जमा कर दिया हो तो उसे पीड़िता को दे दिया जाय|
घटना 26 नवंबर 2018 की है| जिले के एक गांव में स्कूल जा रही बालिका के साथ अभियुक्त नरेन्द्र बिष्ट ने बदनीयती से छेड़छाड़ शुरू कर दी, बालिका के चिल्लाने पर पीछे से स्कूल आ रही प्रधानाचार्या ने मौके पर आकर बचाव किया, बच्ची की सूचना पर परिजनो ने पुलिस में शिकायत की, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला, जहां अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश फुलारा,शेखर नैनवाल, हऱीश मनराल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबव पैरवी की , निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाशा तिवारी ने भी पैरवी में सहयोग किया, परीशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त सजा से दंडित किया|

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