अल्मोड़ा। खादय पदार्थ के सैंपल फेल होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 फर्म मालिकों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों फर्म स्वामियों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं
खादय सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में ‘शंकर एंड सन्स’, हल्द्वानी के ट्रक से गुड का नमूना लिया गया। जिसे जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया, जो कि जांच में अधोमानक पाया गया। काफी समय तक फर्म स्वामी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन बाद में फर्म स्वामी द्वारा लिखित में अपराध स्वीकार कर लिया गया। जिसके बाद कोर्ट द्वारा ‘शंकर एंड सन्स’ फर्म के मालिक पर 2 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
दूसरा मामला भिकियासैंण का है। खादय सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र के ’इसेन्स आफ नेचर’ नाम के होटल से दाल का नमूना लेकर उसे जांच के लिए राजकीय खादय प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा गया। प्रयोगशाला द्वारा उक्त सैंपल को अधोमानक घोषित किया गया। जिसके बाद यह मामला 2019 में अपर जिला अधिकारी के न्यायालय में चला और कोर्ट द्वारा फर्म स्वामी पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ फर्म स्वामी ने खादय सुरक्षा अपीलीय अभिकरण, हल्द्वानी में अपील की। इस निर्णय को स्टे देते हुए पीठासीन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा वाद मे पुन: सुनवाई के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी, अल्मोड़ा को वाद वापस किया गया। 3 अगस्त 2021 को फर्म स्वामी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। कोर्ट ने फर्म स्वामी पर 20 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।
कोर्ट ने दोनों फर्म स्वामियों को 30 दिन के भीतर जुर्माने के राशि जमा करने के निर्देश दिए है।