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Almora- दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को 7 साल की सजा व अर्थदंड, यह था मामला

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 13 अप्रैल 2021- Almora- दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी पति को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन कहानी के अनुसार मृतका का विवाह 19 जनवरी 2019 को आरोपी शेखर चंद्र पुत्र राम दत्त, निवासी ग्राम तल्ली कहाली द्वाराहाट, अल्मोड़ा, हाल निवासी रुद्रपुर, उधमसिंहनगर को साथ संपन्न हुआ। विवाह में वादी मुकदमा द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार उचित उपहार दिये गये।

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10 मार्च 2019 को वादी को उसके चचेरे भाई का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि मृतका उनके घर आई है और बता रही है कि मुझे मेरे पति और देवर देवरानी ने घर से निकाल दिया गया है। बताया कि मेरे साथ ससुराल में नौकरानी जैसा व्यवहार करते है। साथ ही कुछ पैसों और वाहन की डिमांड रख दोबारा घर वापस आने की बात कह रहे है।

पीड़िता ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर मायके आ गई। जहां तनाव में होने के चलते उसने 29 मार्च 2019 को मायके में ही आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने उसके पति और अन्य के खिलाफ थाना दन्या में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

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बीते सोमवार को हुई सुनवाई के बाद पत्रावली में मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायालय द्वारा आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अंर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैलवाल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई।

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