अल्मोड़ा: चोरी के आरोपी को एक वर्ष को एक वर्ष की सजा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा: न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव ने चोरी के मामले में अभियुक्त पवन सिंह निवासी एनटीडी को एक वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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अभियुक्त पर नवंबर 2018 में एक घर से चोरी करने का आरोप था. वादी के अनुसार जब वह पत्नी के,इलाज को हल्द्वानी गए थे तब घर का ताला तोड़ इस बारदात को अंजाम दिया गया था.

आरोपी 25 हजार की नकदी व दो घड़िया भी घर से चुरा ले गया था. पुलिस में मुकदमा लिखाने के बाद यह पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया.


मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में चला जहां प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़, सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट,मीना एवं देवेश बिष्ट ने प्रबल पैरवी कर चार गवाह प्रस्तुत किए. परिशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त सजा से दंडित किया.

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