shishu-mandir

नैनीताल हाईकोर्ट ब्रेकिंग : पूर्व मुख्यमंत्री स्टिंग प्रकरण में सुनवाई 1 नवंबर को : सीबीआई को एफआईआर से मना नही लेकिन गिरफ्तारी पर लगी रोक

Newsdesk Uttranews
1 Min Read

नैनीताल। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग प्रकरण में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की है।
लगभग 11 बजे सुनवाई शुरू हुई 4 घंटे तक चली बहस में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले में सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है।
सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने सी.बी.आई.की प्राथमिक जांच के बाद बनाई रिपोर्ट पर कहा कि अगर राज्यपाल के 31 मार्च 2016 का सी.बी.आई.जांच का आदेश गलत होगा तब इसका कोई मतलब नही रहेगा।
न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने कहा कि

new-modern
gyan-vigyan

सी.बी.आई एफ.आई.आर दर्ज कर जांच कर सकती और न्यायालय इसे रोक नही रही है । लेकिन इस मामले में न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक कोई भी कार्यवाही नही की जाएगी।

saraswati-bal-vidya-niketan