क्सर ऐसा होता है कि सुबह नींद खुलते ही बैंक का मैसेज आता है कि पैसे कट गए और आप सोचते रह जाते हैं कि ये पैसे किस चीज के कटे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जेब की सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम नियम लागू किया है। अब बैंक को आपके खाते से ईएमआई या कोई भी ऑटो पेमेंट काटने से पहले आपको सूचित करना ही होगा।
खाते से पैसे कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट आरबीआई के इस नए ऑटो डेबिट नियम के अनुसार बैंकों को पैसे काटने से 24 घंटे पहले ग्राहक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होगा।
इस नोटिफिकेशन में कटने वाली राशि और उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि खाते में बैलेंस रखना है या नहीं।
बाउंस चार्ज की टेंशन खत्म और ग्राहक की होगी मर्जी कई बार याद नहीं रहता कि आज ईएमआई कटनी है और खाते में पैसे कम होने पर बैंक पेनल्टी लगा देता है। अब 24 घंटे पहले अलर्ट मिलने से आप समय रहते फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे न तो बाउंस की टेंशन होगी और न ही फालतू का जुर्माना भरना पड़ेगा।
इस नियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑटो पेमेंट गलत है तो आप उस नोटिफिकेशन के जरिए उसे रद्द या बदल भी सकते हैं। अब बैंक अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकाल पाएगा।
इन पेमेंट्स पर लागू होगा नियम यहां करें शिकायत यह नियम होम लोन कार लोन की ईएमआई बीमा प्रीमियम और नेटफ्लिक्स या जिम के सब्सक्रिप्शन जैसे सभी भुगतानों पर लागू होगा। पंद्रह हजार रुपये से ऊपर के पेमेंट के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण भी जरूरी है। अगर कोई बैंक बिना 24 घंटे पहले सूचना दिए आपके पैसे काटता है तो आप इसकी शिकायत बैंक के लोकपाल से कर सकते हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों की मर्जी के बिना एक रुपया भी नहीं कटना चाहिए।



