बड़ी खबर— पंचायती कानून हुआ पास प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव,साथ ही पढ़ी लिखी होगी ग्राम सरकार

Newsdesk Uttranews
1 Min Read
panchayat act

new-modern

देहरादून— उत्तराखंड प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए अहम काननू पास हो गया है। बुधवार को यह कानून विधानसभा में पास हुआ इसके बाद अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बुधवार को सदन में पंचायती राज संशोधन बिल पास हो गया।इस कानून में शैक्षिक योग्यता को भी अहम स्थान दिया गया है मसलन अब ग्राम सरकारों पर अनपढ़ होने का ठप्पा नहीं लग पाएगा। इसके तहत जनरल कैटेगरी के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं तथा रिजर्व कैटिगरी के लिए आठवीं होगी। इससे पहले 300 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया था लेकिन अब यह एक्ट शासनादेश आने के बाद लागू माना जायेगा। माना जा रहा है कि आने वाले पंचायती चुनाव इसी एक्ट के तहत संपन्न कराए जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। कानून को लागू करने की 300 दिन की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी।