Almora:: अपात्र राशनकार्ड धारक करा लें कार्ड का निरस्तीकरण अन्यथा होगी वैधानिक कार्यवाही

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 02 दिसंबर 2021

जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पाण्डे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार समय-समय पर पात्रतानुसार राशन कार्डों का सत्यापन किया जाता है।उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशन कार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।


उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मासिक आय 15000 रूपये से कम आय वाले परिवार के राशन कार्ड बनाये जाते है। वही अन्त्योदय अन्न योजना के तहत ऐसे परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला,असाध्य रोग से पीड़ित जिनकी वार्षिक आय रू0 9000 रूपये (नौ हजार रू0) से कम हो के कार्ड बनाये जाते है। बताया कि राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 500000 रूपये (पॉच लाख रूपए) से कम आय वर्ग का कार्ड बनाया जाता हैं।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र कार्डधारक है वे अपना राशन कार्ड यदि ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड धारक हो तो सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र के राशनकार्ड धारक जिला पूर्ति कार्यालय अल्मोड़ा में उपस्थित होकर निरस्त करा ले।

उन्होंने कहा कि ऐसा न किये जाने पर सत्यापन के उपरान्त अपात्र कार्ड पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।