high court breaking – पूर्व सीएम त्रिवेंद्र पर टिप्पणी करने वाले युवक को राहत, सरकार से कहा , 4 हफ्ते में जबाब दाखिल करे

Newsdesk Uttranews
2 Min Read
uttarakhand high court file photo

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की फ़ेसबुक आईडी में बेरोजगार युवक द्वारा भांग की खेती पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

new-modern

कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत के सम्मनिंग आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई हेतु कोर्ट ने 29 नवम्बर की तिथि नियत की है।आज मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई।


मामले के अनुसार त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 2020 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि बेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि से जोड़ा जाएगा जिसके तहत भांग की खेती को भी रोजगार के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। जिस पर पिथौरागढ़ मुनस्यारी के गर्वित दानू ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो की 2022 के बाद कई नेताओं को ही रोजगार करने के लिए भांग की खेती को अपनाना पड़े।

जिसके बाद सीएम की पोस्ट पर गलत टिप्पणी करने पर एसओजी टीम ने आरोपी युवक के खिलाफ के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरिद्वार की रुड़की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

युवक के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को 7 अगस्त 2021 को समन्न जारी कर ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा जिसे युवक ने आज हाईकोर्ट में चुनौती दी याचिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में कहा गया कि एसओजी ने युवक की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है। जबकि उनके द्वारा कोई अपराध नही किया।