Almora Breaking::: गांजा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा व अर्थदंड

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 19 दिसंबर 2019 को भतरौंजखान पुलिस टीम ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या- यूपी 20 एटी 3245 को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार आरोपी मुकेश कुमार पुत्र दया राम व इसरार उर्फ राज मनसूर, निवासी ग्राम करोधी जिला बिजनौर के कब्जे से प्लास्टिक के 6 कट्टों में 72.420 किलो गांजा बरामद किया गया। 
 

पुलिस ने गांजे को सील कर दोनों आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया। 
 

विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायायल में पेश किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से मामले में 7 गवाह न्यायालय में पेश किये गये। 
 

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाह का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।