7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारीयों को सरकार का एक और तोहफा, इन नियमों में कर दिए है बदलाव

Newsdesk Uttranews
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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। यह खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर जुड़ी हुई है। सरकार के द्वारा कुछ पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, साथ ही मृत्यु के बाद बच्चों को पेंशन देने के नियमों में भी बदलाव किया है।

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चलिए जानते हैं क्या है यह तोहफा

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Centeral government के द्वारा जारी new update के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को उनकी पेंशन मिलेगी। ये फैसला CCS pension 1972 के तहत लिया गया है। सरकार के द्वारा बताया गया है कि अब अगर पति पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन उनके परिवार के बच्चों को या जिसे नॉमिनी बनाया है उसे मिलेगी।

आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की अधिकतम सीमा 2 लाख 50 हजार रुपए है। ऐसे में पति पत्नी की मृत्यु के बाद जो बच्चों को पेंशन मिलेगी, वह इसकी 50% यानी कि एक लाख ₹25000 मिलेगी। वही दूसरे की पेंशन का 30% यानी कि ₹75000 मिलेगा।

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