ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से किन भारतीय ऐप्स पर असर देखने को मिल सकता है, देखिए

संसद के मानसून सत्र में बुधवार को सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए कानून को पास किया। यह कानून रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन…

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संसद के मानसून सत्र में बुधवार को सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए कानून को पास किया। यह कानून रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लगाता है और साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का रास्ता साफ करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश करते हुए कहा कि बहुत से लोग ऑनलाइन मनी गेम में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग और आतंकवादी संदेश भेजने के लिए किया जाता रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि विदेश से संचालित होने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म राज्य नियमों और टैक्स से बचते हैं और कानून प्रवर्तन के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं।

इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सेवा देगा उसे तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे गेम से जुड़े विज्ञापनों पर भी पूरी तरह रोक लगेगी और बैंक व वित्तीय संस्थान इन गेम्स के लिए मनी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस कानून से ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, माय11सर्किल, Howzat, SG11 फैंटेसी, WinZO, Games24x7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी और गेम्स क्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे। सरकार का अनुमान है कि सालाना लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम में करीब 20 हजार करोड़ रुपये गंवाते हैं। बिल में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेम और सोशल गेम के लिए भी नियामक बनाने की सिफारिश की गई है।