अगर आईटीआर की अंतिम तारीख चूक गए तो क्या होगा, जानिए जुर्माने और नियमों का पूरा हिसाब

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है जो पहले 31 जुलाई थी। कई लोग पहले ही जमा कर चुके होंगे। जो अब…

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आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है जो पहले 31 जुलाई थी। कई लोग पहले ही जमा कर चुके होंगे। जो अब तक नहीं भरे हैं उन्हें तुरंत फाइल करना चाहिए। देर करने पर बीलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किया जा सकता है पर इसके लिए लेट फाइन देना होगा। धारा 234F के तहत समय सीमा के बाद रिटर्न भरने पर सामान्यतया पचास सौ रुपये तक फाइन लगेगा। यदि आपकी कुल आय पांच लाख रुपये या उससे कम है तो फाइन एक हजार रुपये तक सीमित होगा। समय पर न भरने से रिफंड मिलने में देरी होगी और आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकते हैं।

टैक्स न भरने पर ब्याज भी देना होगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई की संभावना बनती है। तेज वाह्य टैक्स चोरी समझी गई राशि पर सरकारी नियमों के अनुसार सजा भी हो सकती है। मुकदमे में सजा तीन महीने से दो वर्ष तक हो सकती है और यदि चोरी की रकम पच्चीस लाख रुपये से अधिक पाई जाती है तो सजा छह महीने से सात साल तक हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम लेने से बेहतर है कि समय रहते अपना रिटर्न भर लिया जाए और नियमों के मुताबिक टैक्स का निपटारा कर लिया जाए।