उत्तराखंड में तंबाकू उत्पादों पर बैन, बिक्री व भंडारण पर भी लगी रोक

उत्तरा न्यूज डेस्क
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डेस्क:- सरकार ने तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध (Ban)लगा दिया है| गुटखा(gutkha)के भंडारण भी प्रतिबंधित रहेगी, यह प्रतिबंध एक साल के लिए रोक रहेगी|
खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है| यह रोक जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगले एक साल तक जारी रहेगी|

इससे पहले तीस अगस्त के दिन बिहार राज्य में भी गुटखा और तम्बाकू का उत्पादन प्रतिबंधित किया गया था| यह निर्णय भारतीय संविधान में मौजूद नीति निदेशक तत्वों के तहत लिया गया है| मालूम हो कि गुटखा में पूर्व में प्रतिबंध लग चुका है लेकिन बाजार में पान मशाला और उसके साथ निकोटिन की पाउच अलग अलग मिलने लगी हैं अब यह उत्पाद शौकीनो की पसंद बन गया है और निकोटीन की खपत में कोई कमी नहीं आई है|