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उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक, यह रहे महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तरा न्यूज डेस्क
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उत्तरा न्यूज डेस्क:- उत्तराखंड सरकार की मंत्रीमंडल की बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया| बैठक में
उच्च शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए  कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति कर इसे केन्द्रीयत सेवा नियमावली के तहत करने का निर्णय लिया गया|


सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ने उपसमिति का गठन करने करने,
उपनल आउटसोर्सिंग, कार्मिक के यात्रा भत्ता में जी.एस.टी लागू हो जाने के कारण अब सर्विस चार्ज नहीं लिए जाने,वैट और केन्द्रीय ब्रिकी कर सेस जमा करने के लिये अलग खाता, नया शीर्षक सृजित करने का निर्णय लिया गया|


इसके अलावा राज्य में आपदा नियंत्रण हेतु आपदा संवेदनशील भवनों के लिये 3 करोड़ 73 लाख का बजट आवंटन करने, उच्च भूकंप न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा कार्यक्रम बनाने,सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुदान राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने, राज्य अधीन डीएमएमसी का विलय यूएसडीएमए के पदों में करने,
व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में संशोधन करने तथा
वायलर अधिनियम 1923 में संशोधन कर सहायक निदेशक के पदों में वृद्वि का निर्णय लिया गया|

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