Uttarakhand:: पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, नोटिफिकेशन पर भी संशय

नैनीताल:: नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर दिया बड़ा निर्णय दिया है,हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगते हुए 3…

Panchayat Elections 2025: Circle-Wise Schedule Announced in Almora, Know When and Where Voting Will Take Place

नैनीताल:: नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर दिया बड़ा निर्णय दिया है,हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगते हुए 3 दिन का समय दिया है।


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की, और सरकार से निर्देश (जबाव) मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि सोमवार की नियत की है ।


मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है । जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं ।


याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है । जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं । इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं । जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है । जबकि एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है,को चुनौती दी गई है ।
कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है ।ऐसे में सरकार के सामने अधिसूचना जारी करने को लेकर बड़ी चुनौती है, कम से कम तीन दिनों तक तो अधिसूचना जारी होने पर संशय‌ है।