Uttarakhand Panchayat chunav 2025: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

Uttarakhand: High Court stays three-tier panchayat elections Uttarakhand Panchayat chunav 2025 सरकार की चुनाव तैयारी के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। राज्य में…

Panchayat Elections 2025: Circle-Wise Schedule Announced in Almora, Know When and Where Voting Will Take Place


Uttarakhand: High Court stays three-tier panchayat elections

Uttarakhand Panchayat chunav 2025 सरकार की चुनाव तैयारी के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।


राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।जबकि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।


बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है । जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं ।


याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है । जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं । इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं ।

जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है । जबकि एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है,को चुनौती दी गई है ।