उत्तराखंड::31 मार्च तक परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ, शासनादेश जारी

Newsdesk Uttranews
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देहरादून,03 अक्टूबर 2021- प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को चुनावी वर्ष में बड़ी राहत मिली है।31 मार्च तक परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

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सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा के बाद आज सरकार ने जीओ जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार कोविड काल के दौरान पड़े प्रभाव से यह निर्णय लिया गया है।

सरकार की ओर से 31 मार्च 2022 तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का जीओ जारी कर दिया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी। अब
राज्य की  विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।

कोविङ-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने इसकी घोषणा की थी।


उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी ।

आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी “समूहों” की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का आदेश जारी हो गया है।

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