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देहरादून। देशभर में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। संक्रमण की समय पर रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश की राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय अपराध होगा। नियमों के उलंघन पर ₹500 से लेकर ₹1000 तक का जुर्माना वसूले जाने के आदेश जारी हुआ है। नीचे देखें जारी आदेश-