बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो हो सकती है दिक्कत

देहरादून। अब बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाना आपके लिये मुसीबत का सबब बन सकता है। अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखण्ड द्वारा इस संबध में दिशा…

देहरादून। अब बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाना आपके लिये मुसीबत का सबब बन सकता है। अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखण्ड द्वारा इस संबध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन जरूरी हो गया है। ड्रोन के संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईएन) व स्वचालित एयरक्राफ्ट आपरेटर परमिट (यूएओपी) लेना होगा। डीजीसीए की वेबसाईट www.dgca.nic.in से यह जानकारी ली जा सकती है।
डीजीसीए द्वारा जारी आदेश में ड्रोन को आपरेट करने वाले पायलट के भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन को नही उड़ा सकेगें। ड्रोन निषेध क्षेत्र की सूची डिजीटल स्काई प्लेटफार्म पर दे दी गई है। इतना ही नही ड्रोन की हर ड़ान से पहले डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से अनुमति लेना भी जरूरी कर दिया गया है।

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क्या करना होगा ड्रोन उड़ाने से पहले

क्या करना होगा ड्रोन उड़ाने से पहले

सबसे पहले डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद इस डीजीसीए की अनुमति के पत्र के साथ संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना देनी होगी। थाने में यह सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पहले देनी होगी। डीजीसीए ने लोगों से उनकी वेबसाईट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध डूज और डान्ट्स, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) व सिविल एविएशन रिक्वार्यमेंट (सीएआर) का गहनता से अध्ययन करने की सलाह दी है। ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लंघन व ड्रोन निषेध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर आई.पी.सी. की धारा 121, 121 ए, 287, 336, 337, 338 व एएआई एक्ट के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है।

https://uttranews.com/2019/09/03/dhouladevi-me-tej-barish-se-gira-makan/