उत्तराखंड:: प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के फार्मूले को लेकर असंतुष्ट लोग न्यायालय पहुँच गए हैं।
कुछ पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने गलत बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि आरक्षण में चक्रीय क्रम को तोड़े जाने से 25 से 30 साल से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बताया गया है कि इस प्रकरण पर हाईकोर्ट की डबल बैंच में आज सुनवाई होनी है।
बताते चलें कि प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए प्रकरण पर डबल बैंच में आज सुनवाई होनी है। अधिकतर जिलों में आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, लेकिन कुछ पंचायत के पूर्व प्रतिनिधियों ने इसे अपने साथ अन्याय बताया है।
उनका कहना है कि आरक्षण में चक्रीय क्रम को तोड़ा गया है। जिस आधार पर आरक्षण लागू किया गया है, इससे कई लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है।
