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लू लगने से मरने वाले परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता, करना होगा यह काम

यूपी सरकार ने प्रदेश ने भीषण गर्मी के दौरान लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की…

यूपी सरकार ने प्रदेश ने भीषण गर्मी के दौरान लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। इसमें कन्फर्म हो सके कि उसकी मौत लू लगने के कारण हुई है।लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देना होगा। इसी के साथ मृतक का पोस्ट मार्टम भी कराना होगा।

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क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पीएम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा।आपको बतादें कि जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है। उसी प्रकार लू लगने से भी किसी की मौत होने पर डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी होगी।