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नाबालिग से दुराचार के प्रयास करने वाले इस अभियुक्त को सात साल रहना होगा जेल, 10 हजार अर्थदंड की सजा भी सुनाई

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा:- नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल की सजा व 10,हजार रुपये का जुर्माना के दंड से दंडित किया है |
मामला 27 जुलाई 2018 का अल्मोड़ा क्षेत्र के एक गांव का था 7 माह में ही न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दंडित किया |अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी |
अभियोजन कहानी के मुताबिक अभियुक्त गोविंद सिंह ने स्कूल से लौट रही छात्रा (पीड़िता ) का हाथ पकड़ लिया तथा उसे जबरन गधेरे में ले गया | पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, पीड़िता के चिल्लाने की आवाज़ गांव की ही एक महिला ने सुनी और उसके पहुंचने पर अभियुक्त पीड़िता को छोड़कर भाग गया | अभियुक्त के चुंगल से बचते हुए पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी सूचना दी | मामले की शिकायत पुलिस में की गई जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया |
मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा की अदालत में चला जहां अभियोजन की ओर से 9 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गए | जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी की, निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता कुमारी अभिलाषा तिवारी ने पैरवी में सहयोग किया | दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त गोविंद सिंह को धारा 354 (बी) व पाँक्सो एक्ट में सात साल की सजा व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई
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