Holi 2024 Dry Day: कृपया ध्यान दें यूपी के इस शहर में होली पर नहीं मिलेंगी शराब,जारी हुए आदेश

Holi 2024 Dry Day होली के त्यौहार को लेकर हर जगह तैयारी शुरू हो गई हैं लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने होली पर सख्त रुख…

Holi 2024 Dry Day होली के त्यौहार को लेकर हर जगह तैयारी शुरू हो गई हैं लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने होली पर सख्त रुख अपनाया है। होली को लेकर हर जिले में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान संगम नगरी प्रयागराज में भी होली के दिन और अगले दिन तक शराब के जाम नहीं छलका पाएंगे। प्रशासन ने डेढ़ दिन का ड्राई डे घोषित किया है। इस नियम को हर दुकानदार को मानना पड़ेगा।

Holi 2024 Dry Day जैसा कि सभी को पता है की होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जा रहा है और इस दिन अंग्रेजी व देशी शराब, मॉडल शॉप, बियर शॉप,भांग सारी दुकानें बंद रहेगी। शाम को 5:00 के बाद ही यह दुकान में खोली जाएगी। मतलब होली वाले दिन शाम 5:00 बजे से रात को 10:00 बजे तक ही शराब बिकेगी।

अगले दिन 26 मार्च को शराब के ठेके दोपहर 2:00 बजे खुलेगे। यह निर्देश डीएम नवनीत सिंह चहल ने बुधवार को जारी किया और कहा की बंदी के समय किसी भी दुकान से शराब की बिक्री पकड़ी गई तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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नए स्थान पर होलिका दहन की अनुमति दी जाएगी। होलिका दहन स्थलों पर चाक चौबंद सफाई व्यवस्था रखवा कर चूना डलवा दिया जाएगा। साथ ही स्थलों पर अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था भी की जाएगी। होली पर्व पर किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा इसको लेकर भी प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं। अवैध शराब के नियंत्रण को आबकारी अधिकारी टीम गठित कार्यवाही करेंगे।

होली के दिन देशी व विदेशी शराब की दुकानें बन्द रखने जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। परम्परागत आयोजन से अलग किसी भी कार्यक्रम की अनुमति न दी जाये। होली के जुलूस के समय तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी, उत्तेजित नारे न लगाये जायें, डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार ही रखी जाये।

होली के पर्व पर भीड़भाड़ वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जाएगी। अफवाहों पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। हर्ष फायरिंग ना की जाए जुलूस में कोई भी शास्त्र लेकर जाने की अनुमति न दी जाये।

होली पर्व पर यातायात के साथ-साथ बिजली, पेयजल आपूर्ति निर्वाध रूप से की जाये। होली के पूर्व अभियान चला कर खाद्य पदार्थो की दुकानों पर छापे डाल कर जांच करायी जाये। मावा, मिष्ठान व मसाला की दुकानों के नमूने लिये जायें। इसके अलावा पर्व को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये।