almora-गांजा तस्करी के आरोपी को चार साल की सजा, 30 हजार का अर्थदंड

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के आरोपी को विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत ने चार साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी. जेल में बिताई गई अवधि भी इस सजा में समायोजित होगी.

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13 मार्च 2019 को भतरौंजखान पुलिस ने मोहान चौकी पर एक बस की तलाशी के दौरान दो बैगों में रखी आठ किलो गांजा बरामद किया. गांजा बस में ले जाया जा रहा था. मामले में कोटा पिन्साूली धूमाकोट पौड़ी निवासी दिनेश सिंह पुत्र बलवंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीष की अदालत में चला जहां अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैल्वाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबल पैरवी कर 9 गवाह प्रस्तुत किए. मामले का परिशीलन करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त तो उप्रोक्त सजा से दंडित किया.

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