नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने खेल सचिव को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर गौलापार स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी को खोला जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
निर्देश के अनुसार सुबह 6 से शाम 8 बजे तक स्टेडियम को खुला रखा जाए ताकि खिलाड़ियों को प्राइवेट स्टेडियम में न जाना पड़े। न्यायालय ने कहा कि प्रदेश के कई प्रतिभावान खिलाड़ी साधनहीनता के कारण खेलों से वंचित हैं। खिलाड़ियों के हित में स्टेडियम खोले जाने चाहिए।
