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उत्तराखंड में अब इन बिजली उपभोक्ताओ पर पड़ेगा भारी असर, सरचार्ज बढ़ाने की है तैयारी

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रदेश के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिकार यानी कि एडिशनल सरचार्ज लगाने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत…

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रदेश के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिकार यानी कि एडिशनल सरचार्ज लगाने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में 18 अगस्त तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। सोमवार को आपत्ति की अवधि समाप्त हो जाएगी इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।

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ये अधिकार वृद्धि आगामी 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ऊर्जा निगम की ओर से यह भी कहा गया है कि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के कारण विद्युत आपूर्ति में बाध्यता उत्पन्न हो रही है और उसकी सही लागत की भरपाई भी नहीं हो पा रही है।

इसके लिए यूईआरसी की राज्यांतर्गत ओपन एक्सेस की शर्तें एवं नियमावली-2015 के प्रविधानों के तहत अधिभार निर्धारण का प्रस्ताव दायर किया गया। जिसके अनुसार, अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की ओर से ली गई बिजली और उसके कारण अटकी हुई बिजली का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।


इन्हीं आधार पर 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 26 तक लागू किए जाने वाले अतिरिक्त अधिकार की गणना की जा रही है जो की ₹1.24 पैसे प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव पर सभी उपभोक्ताओं और हित धारकों से इस याचिका पर सुझाव और आपत्ति भी मांगी गई है जिसकी आज सोमवार को अंतिम तिथि है। प्रस्ताव टिप्पणियों का अध्ययन कर जल्दी आयोग अंतिम निर्णय लेगा।