ब्रेकिंग न्यूज: विदेशी नागरिक (foreigner) के ठहरने की सूचना न देने पर गेस्ट हाउस प्रबंधक को नोटिस(Notice) जारी

अल्मोड़ा, 16 मार्च 2020विदेशी नागरिक ( foreigner ) के गेस्ट हाउस में ठहरने की सूचना व आनलाइन सी फार्म न भरने पर पुलिस ने गेस्ट…

अल्मोड़ा, 16 मार्च 2020
विदेशी नागरिक (
foreigner ) के गेस्ट हाउस में ठहरने की सूचना व आनलाइन सी फार्म न भरने पर पुलिस ने गेस्ट हाउस के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस (Notice) ​जारी किया है। पुलिस की ओर से नोटिस जारी होने के बाद होटल व गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

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पुलिस कार्यालय को मिली सूचना के बाद आज कसार देवी क्षेत्र में लक्ष्मी गेस्ट हाउस को चैक किया गया। गेस्ट हाउस प्रबंधक द्वारा विदेशी नागरिक ( foreigner ) के प्रवास व उसके गेस्ट हाउस में ठहरने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और आनलाइन सी फार्म समय से प्रेषित नहीं किया गया।

मामले में एसएसपी पीएन मीणा ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए गेस्ट हाउस के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी किया है। एसएसपी ने बताया कि किसी भी विदेशी नागरिक ( foreigner ) के प्रवास की सूचना प्रत्येक होटल/गेस्ट हाउस प्रबन्धक द्वारा 24 घण्टे के अन्तर्गत प्रेषित की जानी आवश्यक है। उन्होंने जनपद के सभी होटल प्रबन्धक/स्वामी को विदेशी नागरिकों (foreigner ) के प्रवास की सूचना समय से प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए है।

एसएसपी ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले होटल व गेस्ट हाउस के प्रबंधकों पर The Foreigner Act, 1946 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों ( foreigner) की सूचना के साथ उनका मेडिकल कराने के सम्बन्ध में समय से चिकित्सा विभाग को सूचना देंगे। ऐसा न करने वाले सम्बन्धित होटल/रिजार्ट/गेस्ट हाउस के प्रबन्धक के विरूद्व The Epidemic Diseases Act, 1897 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।