10वीं,12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा नकलरोधी कानून

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देहरादून। उत्तराखंड में लागू नया नकल विरोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मान्य नहीं होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह नकलरोधी कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर ही लागू होगा।

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बताते चलें कि नकल विरोधी कानून के दायरे को लेकर कुछ अफवाह फैल रही थी, जबकि अध्यादेश की अधिसूचना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा।