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अपनी मां से मारपीट करने वाले को छह माह की सजा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा:- मां के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने छह माह की कठोर कारावास की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है |अर्थ दंड जमा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी | अभियुक्त महेन्द्र सिंह कैड़ा पर परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप था |अभियोजन कहानी के मुताबिक 3 सितंबर 2018 को अभियुक्त महेन्द्र सिंह कैड़ा निवासी अथरमणी पांडेखोला ने अपनी 84 वर्षीय बूढ़ी मां बसंती देवी व बच्चों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया |मारपीट के दौरान बसंती देवी को चोटें आई | बसंती देवी ने रिपोर्ट कोतवाली में कराई |मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ एवं सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की और न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराया |मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में चला |जहां अभियुक्त महेन्द्र सिंह कैड़ा को धारा 323,506 का दोषी पाते हुए धारा 323 के तहत जेल में पूर्व में बिताई अवधि एंव पांच सौ रुपये का जुर्माना तथा धारा 506 के तहत छह माह के कठोर कारावास की सजा व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी |

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