22 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम रहेंगे स्थिर, GST बदलाव से कीमतों पर कोई असर नहीं

जीएसटी काउंसिल की तीन सितंबर को हुई बैठक में बड़ा बदलाव किया गया था जिसमें पुराने टैक्स ढांचे को बदलकर केवल दो ही स्लैब रखने…

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जीएसटी काउंसिल की तीन सितंबर को हुई बैठक में बड़ा बदलाव किया गया था जिसमें पुराने टैक्स ढांचे को बदलकर केवल दो ही स्लैब रखने का फैसला लिया गया है। अब बारह और अट्ठाईस फीसदी वाले टैक्स हटा दिए गए हैं और उनकी जगह सिर्फ पांच और अठारह फीसदी स्लैब रहेंगे। इस फैसले का असर आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ेगा क्योंकि खाने पीने का सामान कपड़े टीवी एसी कार समेत रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स घटा दिया गया है और ये बदलाव बाईस सितंबर से लागू हो रहे हैं।

नई व्यवस्था के चलते रोजमर्रा की अधिकांश जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसी बीच लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में साफ किया है कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी घरेलू रसोई गैस पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है जबकि कमर्शियल उपयोग वाले सिलेंडर पर अठारह फीसदी टैक्स लागू है और यह व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी।

कमर्शियल सिलेंडर पर अठारह फीसदी टैक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका इस्तेमाल व्यापारिक जरूरतों के लिए होता है। होटल रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक जगहों पर कमर्शियल गैस का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। इसीलिए जीएसटी काउंसिल ने इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी है और इनकी कीमतें बाईस सितंबर से भी जस की तस बनी रहेंगी।

बैठक में अन्य कई बड़े फैसले भी लिए गए जिनमें रोजमर्रा के सामानों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की वस्तुएं शिक्षा सामग्री इलेक्ट्रॉनिक सामान कृषि उपकरण बीमा और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इन सभी पर टैक्स घटाकर आम जनता को राहत दी गई है। वहीं तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ाकर चालीस फीसदी कर दी गई है। इसी तरह लग्जरी कारों पर भी टैक्स दर अब चालीस फीसदी कर दी गई है। यह फैसला जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।