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ब्रेकिंग:- घबराएं नही, अफवाह ना फैलाएं, यह है उत्तराखंड में लाँक डाउन (lock down uttrakhand) को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश, यह सुविधाएं रहेंगी जारी

उत्तरा न्यूज डेस्क
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देहरादून: 22 मार्च 2020 : विश्व व्यापी बन चुके कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में लाँक डाउन (lock down uttrakhand) कर दिया गया है|

यह सब आम जनता की सुरक्षा के लिए किया गया है, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएं यह सोचकर जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है|

इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उत्तराखंड में 31 मार्च तक लाँक डाउन कर दिया गया है| सरकार की ओर से धारा 144 भी लगा दी गई है|

उत्तराखंड लॉक डाउन (lock down uttrakhand) को लेकर शासन ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं| स्कूल, काँलेज व आफिस भी बंद रहेंगे|

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक यातायात) पर पूरी तरह से प्रतिबंध (ban) लगा दिया गया है|

लेकिन हवाई सेवाएं सुचारू रहेंगी एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जाने वाली टैक्सी को जरूरी कागजात दिखाने पर ही जाने की छूट मिलेगी

इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्कशॉप और गोदाम पूर्णता बंद रहेंगे जबकि दूध, राशन व सब्जियों की दुकाने खुली रहेंगी बडे़ कदम उठाते हुए विदेश या किसी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं| इसके अलावा राज्य के सभी निवासियों को सख्त तौर पर घर पर रहने के निर्देश दिए गए हैं|

लॉक डाउन (lock down uttrakhand) के दौरान यह सभी सेवाएं रहेंगी सुचारू:-

अपराध एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस व मेडिकल सेवाएं| नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, फायर सर्विस विद्युत विभाग पेयजल मुंसिपल सर्विस|


सभी बैंक , एटीए (ATM), प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया संस्थान, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस खुले रहेंगे|

डाक सेवाएं (पोस्टल सर्विस), खाद्य आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति से जुड़ा ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स से संबंधित डिलीवरी खुली रहेगी|

इसके अलावा खाद्य, दूध, ब्रेड, फल सब्जी, मीट- मछली से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन और इनके वेयरहाउस
खुले रहेंगे|

सभी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इनसे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां|

सभी पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसी इन सभी के गोदाम और इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां भी खुली रहेंगी|

सभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिलाधिकारी की परमिशन के बाद जारी रखा जा सकता है| इसके अतिरिक्त मंडी उत्पाद से जुड़ी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी|

उपरोक्त सेवाओं के अलावा अन्य सेवा के लिए व्यवसायिक ट्रांसपोर्टेशन को अंतर राज्य बॉर्डर पर जाने की परमिशन नहीं दी जीएगी|

राज्य सरकार ने किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का खड़ा होना प्रतिबंधित कर दिया है| और किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों को तोड़ने पर उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी|

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