shishu-mandir

वोटर आईडी के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य नहीं, मतदाता सूची से नहीं हटेंगे नाम

उत्तरा न्यूज टीम
1 Min Read

दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव पहचान पत्र (वोटर आईडी) के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। आधार नंबर साझा नहीं करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।

new-modern
gyan-vigyan

saraswati-bal-vidya-niketan

कहा कि चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य ‘के लिए आधार संख्या प्रदान करने के लिए मौजूदा या भावी मतदाता की आवश्यकता की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और फॉर्म 6बी में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है, जिसे हाल ही में पेश किया गया था। बताते चलें कि इसे लेकर जनता के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।