कुछ ही घंटो में नहीं छोड़ा देश तो पाकिस्तानियों को होगी जेल, लगेगा 3 लाख का जुर्माना, भारत सरकार का क्लियर मैसेज

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को…

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जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को यहां से देश छोड़ने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

रविवार 27 अप्रैल को सरकार ने कहा कि अगर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई पाकिस्तान देश में पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसे पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।


केंद्र सरकार ने लीव इंडिया नोटिस सभी पाकिस्तानियों के लिए जारी किया है. जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए उनके लिए 27 अप्रैल, 2025 और जो लोग मेडिकल वीजा पर आए उनके लिए 29 अप्रैल, 2025 की डेडलाइन रखी गई।

अब सरकार ने यह क्लियर कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी तय समयसीमा के बाद भी भारत में रुका मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। उसे तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है।


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया कि वह उन पाकिस्तानियों की पहचान करें जिन्हें वापस भेजना है और उसके अनुसार व्यवस्था करें भारत सरकार के निर्देशों के बाद पिछले तीन दिनों में नौ राजनयिकों और अधिकारियों सहित 509 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं।


रिपोर्ट के मुताबिक, 14 राजनयिकों और अधिकारियों सहित कुल 745 भारतीय भी वाघा-अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान से लौटे।


आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 की धारा 23 के तहत विदेशी नागरिक जो अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं, वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं या भारत में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उन्हें 3 साल तक की कैद या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत सरकार का यह निर्देश 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का संबंध होने के बाद आया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।