खबरें अब पाए whatsapp पर
Join Now
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के आरोप संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस प्रकरण में राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ ही सचिव उद्यान, कृषि सचिव भारत सरकार और निदेशक उद्यान को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में जो जांच हुई उस पर क्या कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार दीपक करगेती ने दायर जनहित याचिका में कहा कि निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौधों के नाम पर प्राचार का आरोप है। सरकार ने 14 सितंबर 2022 को जांच कमेटी गठित की। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया, आज तक रिपोर्ट नहीं आई।