सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। विश्वविद्यालय ने 26 नवंबर 2025 को विधि विभाग सहित…

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अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। विश्वविद्यालय ने 26 नवंबर 2025 को विधि विभाग सहित कई विभागों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके तहत 4 और 5 दिसंबर को साक्षात्कार तय किए गए थे।


4 दिसंबर को विधि विभाग के इंटरव्यू भी आयोजित कर लिए गए थे, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने रोक लगा दी है।मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है।


यह रोक डॉ. प्रियंका की याचिका पर लगी है। डॉ. प्रियंका ने अदालत में दलील दी कि उनकी याचिका लंबित होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने विधि विभाग में अतिथि शिक्षकों की नई नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। उन्होंने स्वयं अदालत में अपनी बात रखी, जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर को साक्षात्कार और नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।



इस विवाद की पृष्ठभूमि भी गंभीर है। विश्वविद्यालय के विधि विभाग में एक दलित छात्रा के मानसिक और शारीरिक शोषण के मामले में विवि स्तर पर गठित कमेटी के मामले में डॉ. प्रियंका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। इस शिकायत पर कुलपति द्वारा गठित दो अलग-अलग समितियों ने जांच के बाद विधि विभागाध्यक्ष, एक अतिथि शिक्षक और एक शोधार्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी।


लेकिन इन संस्तुतियों के उलट, विश्वविद्यालय ने डॉ. प्रियंका का सेवा विस्तार भी रोक दिया जबकि वह छात्रा के शोषण मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं।इसके विरोध में डॉ प्रियंका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर की पीठ कर रही है।

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