उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य की सरकार का कहना है कि अगर कोई पुरुष या महिला किसी दिव्यांग से शादी करता है तो उसे ₹50000 की आर्थिक राशि दी जाएगी।
पहले इस योजना के तहत 25000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह ऐलान किया कि दिव्यांग जनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
सरकार ने सिर्फ शादी की आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि दिव्यांग छात्रों के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप की आय सीमा की शर्त को हटा दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि आप किसी भी आय वर्ग के दिव्यांग छात्र को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी
जानें कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
समाज कल्याण विभाग की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों 40% या उससे अधिक दिव्यांग होने चाहिए।
आवेदक को कम से कम 5 साल से उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना भी अनिवार्य है।
अगर पति या पत्नी में से कोई भी इनकम टैक्स भरता है तो वह इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगा।
दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए।
आवेदक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
शादी के समय पुरुष की उम्र 21 से 45 साल और महिला की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए।
ऐसे करें अप्लाई-
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इच्छुक व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा कराना होगा।
