जरूरी खबर-:खाद्य विभाग में शीघ्र करा लें पंजीकरण अन्यथा फंस सकते हैं मुसीबत में

अल्मोड़ा। खाद्य साम्रगी का व्यवसाय करने वालों के लिए चौकन्ना होने की जरूरत है। ऐसे सभी व्यापारियों को 10 मार्च तक खाद्य सुरक्षा विभाग में…

अल्मोड़ा। खाद्य साम्रगी का व्यवसाय करने वालों के लिए चौकन्ना होने की जरूरत है। ऐसे सभी व्यापारियों को 10 मार्च तक खाद्य सुरक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा। जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एएस रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत जनपद में समस्त खाद्य कारोबारियों को 10 मार्च, 2019 तक अपने खाद्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/लाइसेंस कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि तक पंजीकरण न कराये जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 एवं धारा 63 के अधीन विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खाद्य कारोबारी की होगी। उन्होंने समस्त खाद्य कारोबारियों को 10 मार्च, 2019 तक अपने खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस/पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

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